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BUDDHA ACADEMY TIKAMGARH (MP) || ☺ || ༺•|✤ BSF HCM Typing ✤|•༻

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ग्राम न्‍यायालय की अधिकारिता की स्‍थानीय सीमाओं के भीतर कार्यरत प्रत्‍येक पुलिस अधिकारी ग्राम न्‍यायालय की उसके विधिपूर्ण प्राधिकार के प्रयोग में सहायता करने के लिए आबद्ध होगा। जब कभी ग्राम न्‍यायालय, अपने कृत्‍यों के निर्वहन में, किसी राजस्‍व अधिकारी या पुलिस अधिकारी या सरकारी सेवक को ग्राम न्‍यायालय की सहायता करने का निदेश देगा तब वह ऐसी सहायता करने के लिए आबद्ध होगा। उच्‍च न्‍यायालय, न्‍यायाधिकारी की पंक्ति से वरिष्‍ठ किसी न्‍यायिक अधिकारी को प्रत्‍येक छह मास में एक बार या ऐसी अन्‍य अवधि में, जो उच्‍च न्‍यायालय विहित करे, अपनी अधिकारिता के भीतर ग्राम न्‍यायालयों का निरीक्षण करने और ऐसे अनुदेश जारी करने के लिए, जो वह आवश्‍यक समझे, तथा उच्‍च न्‍यायालय को रिपोर्ट प्रस्‍तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। भारतीय दण्‍ड संहिता (1860 का 45) की धारा 379, धारा 380 या धारा 381 के अधीन चोरी, जहां चुराई गई संपत्ति का मूल्‍य बीस हजार रूपए से अधिक नहीं है; भारतीय दंड संहिता की धारा 414 के अधीन, चुराई गई संपत्ति को छुपाने या उसके व्‍ययन में सहायता करना, जहां ऐसी संपत्ति का मूल्‍य बीस हजार रूपए से अधिक नहीं है। किसी व्‍यक्ति का साक्ष्‍य, जहां ऐसा साक्ष्‍य औपचारिक प्रकृति का है, शपथ-पत्र द्वारा दिया जा सकेगा और सभी न्‍यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए, ग्राम न्‍यायालय के समक्ष किसी वाद या कार्यवाही में साक्ष्‍य में पढ़ा जा सकेगा। ग्राम न्‍यायाल, यदि वह ठीक समझे, वाद या कार्यवाही में दंडादिष्‍ट किसी पक्षकार के आवेदन पर ऐसे किसी व्‍यक्ति को समन कर सकेगा और उसके शपथ-पत्र में अंतर्विष्‍ट तथ्‍यों के बारे में उसकी परीक्षा करेगा। अभियुक्‍त व्‍यक्ति ने दोषी होने का अभिवाक् किया है और उसे अभिवाक् पर दोषसिद्ध किया गया है। उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, ग्राम न्‍यायालय के किसी अन्‍य निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरूद्ध अपील सेशन न्‍यायालय को भी होगी, जिसके विरूद्ध अपील की है।

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