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MY NOTES 247 जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट हिंदी मोक टाइपिंग टेस्ट
created Friday December 20, 16:12 by 12345shiv
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नियम केवल डॉक्टरों को चार स्तरीय ग्रेड वेतनमान का लाभ देने के लिए प्रत्येक संवर्ग में सेवा की अवधि निर्दिष्ट करते हैं। कहा जाता है, राज्य सरकार ने स्वयं 26.8.2008 को आदेश जारी किया है जिसमें स्पष्ट किया गयाहै कि सभी चिकित्सा अधिकारी, दंत शल्क चिकित्सक और विशेष संवर्ग के अधिकारी इस प्रकार निर्दिष्ट कार्यकाल पूरा होने पर चार स्तरीय ग्रेड वेतनमान पाने के हकदार हो सकते हैं। उक्त आदेश जारी करते समय राज्य सरकार ने अनुलग्नक दिनांक के अनुसार स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें कहा गया है कि चार स्तरीय ग्रेड वेतनमान का वास्तविक लाभ 26.8.2008 को दिया जा सकता है, हालांकि वेतन का काल्पनिक निर्धारण पात्रता की तिथि से किया जा सकता है। इसके अनुसरण में राज्य सरकार के आदेशों के अनुसरण में स्क्रीनिंमृग कमेटी की अनुशंसा के अनुसार याचिकाकर्ताओं को लाभ दिया गया था। आश्चर्यजनक रूप से बिना किसी कारण या तुक के दिनांकित आदेश और याचिकाकर्ताओं को अवसर प्रदान करते हुए, राज्य सरकार ने दिनांक 23.5.2009 के आदेश को रद्द कर दिया है। आदेश में निर्दिष्ट किया गया है कि डॉक्टरों को दिए गए चार स्तरीय ग्रेड वेतनमान का लाभ अपरिवर्तित रहेगा लेकिन ग्रेड वेतनमान का लाभ वापस ले लिया गया है याचिकाकर्ताओं ने नगर परिषद के गठन को इस आधार पर चुनौति दी है कि अधिसूचना अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है और साथ ही चूंकि इसमें कोई शहरी गतिविधि नहीं है, इसलिए ग्राम पंचायत को अपना अस्तित्व खोने नहीं दिया जा सकता है, कि गांवों के निवासी कोई कर जैसे चूंगी प्रवेश कर या गृह कर नहीं देते हैं जबकि नगर परिषद के निवासियों को नगर परिषद को यही देना होगा। यह भी तर्क दिया गया है कि अधिसूचना गांवों के निवासियों के हित में नहीं है। इसके अलावा, इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अधिसूचना कानून की दृष्टि से खराब है।
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