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MY NOTES 247 जूनियर ज्‍यूडिशियल असिस्‍टेंट हिंदी मोक टाइपिंग टेस्‍ट 16 *

created Nov 25th, 15:51 by 12345shiv


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यह सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा विवेक का प्रयोग करने का स्‍पष्‍ट मामला है। हमने पहले ही देखा है कि याचिकाकर्ता ने आरोपित अपराधों के संबंध में पहले ही जमानत प्राप्‍त कर ली है। इसलिए हम उपरोक्‍त शर्तों के साथ रिट याचिका को स्‍वीकार करते हैं और निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। जिला जेल रामपुर, उत्‍तर प्रदेश को तुरंत सूचना भेजी जाए। संबंधित तर्कों के आगे बढ़ने के बाद, वर्तमान मामले में जो तथ्‍यात्‍मक स्थिति उभर कर सामने रही है, वह यह है कि पंजीकरण के साथ वाहन और पंजीकरण के साथ वाहन को पुलिस ने 10 अगस्‍त 2014 को गौण खनिज के परिवहन के लिए जब्‍त किया है। प्रश्‍नगत उपखनिज (बालू) 50 टन रसीद के विरुद्ध लोड किया गया है और जिस समय उक्‍त जब्‍ती की गई, उस समय पाया गया कि यह ओवरलोड था और तदनुसार प्रश्‍नगत ट्रक का मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अंतर्गत चालनान किया गया और खान विभाग को भी सूचना दी गई और पाया गया कि उसमें लोड किया गया उपखनिज दस्‍तावेजों से अधिक था और यह उल्‍लेख किया गया कि अधिक उपखनिज होने के कारण राजस्‍व की हानि हुई है और याचिकाकर्ताओं का उक्‍त कृत्‍य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा और उत्‍तर प्रदेश उपखनिज (रियायत) नियम 1963 की धारा का उल्‍लंघन है और चूंकि यह दंडनीय है, इसलिए खान निरीक्षक ने एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही और इस प्रकार याचिकाकर्ताओं को इस न्‍यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्‍य किया। इन भयावह परिस्थितियों में हम निर्देश देते हैं कि अब से अवैध खनन और खनिजों के अनधिकृत परिवहन के प्रत्‍येक मामले में, जिला मजिस्‍ट्रेट / खान अधिकारी या राज्‍य सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी सक्षम प्राधिकारी वाहनों और खनिजों को जब्‍त करेगा और ऐसे अपराधों में लिप्‍त व्‍यक्तियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करेगा।

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