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MY NOTES 247 जूनियर ज्‍यूडिशियल असिस्‍टेंट हिंदी मोक टाइपिंग टेस्‍ट 11*

created Nov 21st, 16:04 by 12345shiv


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यह राज्‍य के अन्‍य अधिकारियों की मिलीभगत से कार्यकारी इंजीनियरों के मनमाने फैसलों के आधार पर शुरू किया गया था। नतीजतन, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की शुरुआत त्रुटिपूर्ण थी, और आवश्‍यक अनिवार्य अनुपालनों को नजरअंदाज कर दिया गया था। उदाहरण के लिए 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले कोई ऑन-साइट निरीक्षण नहीं किया गया था। इसी तरह, योजना तैयार करने से पहले टाउन एंड कंट्री प्‍लानिंग विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्‍त करना होता है। टाउन एंड कंट्री प्‍लानिंग विभाग द्वारा उठाई गई आपत्ति के बावजूद कि अधिग्रहण के लिए निर्धारित भूमि पहले से ही दो आवासीय कॉलोनियों के लिए स्‍वीकृत है और इसलिए, इसे अधिग्रहित नहीं किया जाना चाहिए। टाउन एंड कंट्री प्‍लानिंग विभाग द्वारा उठाई गई आपत्ति को अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने के दौरान बोर्ड और भूमि अधिग्रहण अधिकारी दोनों ने नजरअंदाज कर दिया। इसके अलाव, सीलिंग एक्‍ट के तहत कुछ भूमि को शामिल करने के मामले में भी चूक हुई, जिससे वे स्‍थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार अधिग्रहण के लिए अयोग्‍य हो गए। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने से पहले, बोर्ड के पास प्रस्‍तावित योजना या निर्दिष्‍ट भूमि पर कॉलोनी विकसित करने के लिए बजट की कमी थी। नतीजतन, बजटीय प्रावधानों के बिना, बोर्ड मुआवजा राशि जमा करने में विफल रहा। अनुपालन में ये खामियां भूमि के पूर्व निरीक्षण की अनुपस्थिति के कारण सामने आई। नतीजतन बोर्ड और भूमि अधिग्रहण का अनुरोध करने वाले अधिकारियों ने इस तथ्‍य पर विचार नहीं किया कि उसी भूमि पर पहले से ही एक आवासीय कॉलोनी मौजूद है। वर्तमान निवासियों के घरों को ध्‍वस्‍त करना और एक विकसित कॉलोनी पर नए निर्माण को आमंत्रित करना, जो मूल रूप से बोर्ड द्वारा आवास विकास के लिए बनाई गई थी, अंतत: भूमि अधिग्रहण के उद्देश्‍य को ही विफल कर देगी। ये तर्क सामूहिक रूप से

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