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created Oct 27th, 20:12 by LAAK
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यदि आयोग धारा 8 क की उपधारा के खंड 2 के अधीन शिकायत का अन्वेषण करने के लिए आगे बढ़ने का विनिश्चय है तो वह किसी एजेंसी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन सहितद्ध को यथासम्भव शीघ्रता से अन्वेषण करने और आदेश की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर अपने निष्कर्षों से युक्त अन्वेषण रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने का निर्देश देगा: बर्शते कि आयोग लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से उक्त अवधि को छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है। खण्ड (2) दंड प्रक्रिया संहिताए 1973 व 1974 का खण्ड (2) की धारा 173 में किसी बात के होते हुए भी कोई भी एजेंसी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन सहितद्ध आयोग द्वारा निर्दिष्ट मामलों के संबंध में आयोग को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा आयोग उपधारा के अधीन किसी भी एजेंसी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन सहितद्ध से प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट पर विचार करेगा तथा निम्रलिखित के संबंध में निर्णय ले सकेगा लोक सेवक के विरूद्ध विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र या समापन रिपोर्ट दाखिल करना सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही या कोई अन्य समुचित कार्रवाई आरंभ करना। सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही या कोई अन्य समुचित कार्रवाई आरंभ करना। लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही बंद करना तथा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 46 के अंतर्गत शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करना। (2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट की प्रारंभिक जांच सामान्यत: शिकायत प्राप्त होने की तारीख से उन्हें लेखबद्ध नब्बे दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, किसी सतर्कता आयुक्त, सचिव या आयोग के किसी कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। परंतु जहां केन्द्रीय सरकार, किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सरकारी कंपनी, सोसाइटी या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, आयोग की सलाह से सहमत नहीं है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लिखित रूप में दर्ज करके आयोग को इसकी सूचना देगा।
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