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created Oct 24th, 02:37 by Success With You
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स्वीकृत नक्शे के आधार पर पूर्व दिशा में वादीगणों के मकान के निर्माण के उपरांत शेष 3 फिट की छोड़ी हुई भूमि पर वादीगण द्वारा पापनी की टंकी का निर्माण किया गया। सड़क खराब होने से रोड का पुनर्निर्माण प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं कॉलोनी में निवासरत व्यक्तियों के धन से प्रारंभ किया जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य के कारण प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादीगण के मकान के सामने निर्मित टंकी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा टंकी का निर्माण पूर्व से किया जाकर वादी को स्वत्व सौंपा गया था, जिस पर वादीगण का मालिकाना हक होकर वादीगण के कब्जे में है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा सड़क का निर्माण 25 वर्गफिट के उपरांत की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किए जाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। 25 वर्गफिट के बाद की 1150 वर्गफिट के अंतर्गत पानी की टंकी निर्मित है। प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा भवन निर्माण के साथ ही 3 फिट की छोड़ी गई जमीन पर टंकी का निर्माण कर वादी को स्वत्व सौंपा गया था, जिसे प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा अनाधिकृत रूप से तोड़ने की कार्यवाही किए जाने पर वादीगण को क्षति पहुंचेगी। उपरोक्त टंकी के पानी का उपयोग वादीगण द्वारा अपने दैनिक जीवन कार्य में किया जाता है। अत: वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद प्रस्तुत करते हुए न्यायालय से इस आशय के अनुतोष की प्रार्थना की, कि वादी के पक्ष में इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण, भवन क्रमांक 84 में निर्मित पानी की टंकी सड़क निर्माण के लिए न तोड़ें। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादी के अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए यह आपत्ति ली है, कि उन्होंने वादी की सम्पत्ति के संबंध में किसी नक्शे पर सहमति नहीं की थी और इस बात से भी इंकार किया है।
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