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created Jan 30th 2023, 02:36 by Successwithyou
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विद्वान विचारण न्यायालय ने आलोच्य निर्णय में अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने हेतु यह आधार दर्शाया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा विलम्ब से परिवाद प्रस्तुत करने का कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है। खाद्य प्रयोगशाला एवं प्रयोगशाला में कार्यरत खाद्य विशेषज्ञ द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में उपबंधित नियमों अनुसार दी गई रिपोर्ट नहीं माना जा सकता। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमों के पालन में किसी व्यक्ति को सूचना देकर घटनास्थल पर जांच नमूमना लिये जाते समय आहूत नहीं किया गया है। खाद्य विशेषज्ञ, विश्लेषण करने हेतु योग्य नहीं होने से उसकी जांच रिपोर्ट को मान्य नहीं किया जा सकता। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 जिसे आगे अधिनियम 2006 से सम्बोधित किया जायेगा विशेष अधिनियम है, जिसका उद्देश्य लोकहित में आमजन को अमानक खाद्य पदार्थ के सेवन एवं दुष्प्रभाव से, आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है। उक्त विशेष अधिनियम में वैधानिक शक्तियां संबंधित अधिकारीगण को प्रदान की गई हैं तथा तलाशी एवं जप्ती हेतु विशेष प्रक्रिया के अनुपालन प्रावधानित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति अधिनियम 2006 की धारा 37 के अंतर्गत एवं अभिहित अधिकारी की नियुक्ति धारा 36 के अंतर्गत की जाती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां अधिनियम 2006 की धारा 38 में प्रावधानित है और उक्त अधिकारी को तलाशी, जप्ती, अनुसंधान, अभियोजन एवं प्रक्रिया के प्रावधान अधिनियम 2006 की धारा 41, 42 में प्रावधानित है। उपरोक्त विधि के प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी को यह शक्तियां प्राप्त हैं कि वह अमानक खाद्य पदार्थ या वस्तु का नमूना प्राप्त कर सकता है और जप्तशुदा वस्तुओं को खाद्य व्यापारी के पास सैम्पल निकालने के बाद सुरक्षार्थ दे सकता है। ऐसा करते समय, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य व्यापररी को लिये गये सैम्पल की बाजार मूल्य अदा कर रसीद देनी होती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का यह भी दायित्व है कि वह कम से कम 1 व्यक्ति को कार्यवाही के दौरान उपस्थित रखे और उसके हस्ताक्षर प्राप्त करें।
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