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shivani shorthand typing center jiwaji ganj Morena(M.P.) Mob. No. :-8871426000
created Oct 21st 2021, 03:59 by shivi academy
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यह अपराधिक अपील दण्ड संहिता 1973 की धारा 374 के अंतर्गत न्यायालय-श्रीमती प्रीति सिंह, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर के दंडिक प्रकरण क्रमांक-8221/2008 में पारित निर्णय एवं दंडादेश दिनांक-29.05.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा प्रत्येक अपीलार्थीगण शेख सल्लू व शेख शरीफ को धारा 294 भा.द.सं. के तहत प्रत्येक को दो-दो सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है तथा अर्थदंड अदा किये जाने में व्यतिक्रम पर प्रत्येक आरोपी को एक-एक माह का सश्रम कारावास, धारा 452 भा.दं.सं. के तहत प्रत्येक को दो-दो रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है तथा आरोपी शेख सल्लू व आरोपी शेख शरीफ को धारा 323/34 के अपराध के लिए एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा दो-दो सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह अविवादित है कि अपील के प्रक्रम पर फरियादी नईम का अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के साथ राजीनामा हो जाने के कारण अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को आहत नईम के संबंध में धारा 323/34 भा.दं.सं. के अपराध से दोषमुक्त किया गया है। अपील के प्रमुख आधार यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य नहीं हुई है, इस तथ्य को नजरअंदाज कर आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में चिकित्सीय साक्ष्य की अर्थात डाॅक्टर की साक्ष्य नहीं हुई है तथा एम.एल.सी रिपोर्ट पर साक्ष्य नहीं ली गई चिकित्सीय साक्ष्य के अभाव में निर्णय पारित किया गया है।
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