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BUDDHA ACADEMY TIKAMGARH (MP) || ☺ || ༺•|✤MP High Court Format✤|•༻

created Jul 16th 2021, 05:01 by Buddha academy


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आहत रमेश ने अपने कथन में व्‍यक्‍त किया है कि घटना कथन दिनांक से लगभग एक वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को साक्षी को पेट में चाकू मारने के कारण चोट आई थीं। साक्षी को इलाज हेतु तिली अस्‍पताल ले जाया गया था, सूचना देने पर पुलिस वाले अस्‍पताल आए थे। साक्षी द्वारा यह भी बताया गया है कि पुलिस वालों ने साक्षी का इलाज भी कराया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को अस्‍वीकार किया कि उसके साथ मारपीट नहीं हुई एवं उसे गिरने से चोट आई थीं। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में मुख्‍य परीक्षण के विपरीत उक्‍त बिन्‍दुओं पर कोई साक्ष्‍य नहीं दी है। अत: साक्षी प्रतिपरीक्षण में अखंडित रहा है।
    हल्‍लू घटना के चक्षुदर्शी के रूप में अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत किया गया है। हल्‍लू द्वारा बताया गया है कि घटना कथन दिनांक से लगभग एक-डेढ़ वर्ष पूर्व की, ग्राम गुलाबपुरा की है। घटना दिनांक को साक्षी अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। साक्षी के घर के सामने करन सेन की किराने की दुकान है, जहां आहत रमेश सामान क्रय करने के लिए आया था। घटना दिनांक को आहत रमेश के पेट सिर में चोट आई थीं। साक्षी द्वारा 108 नंबर पर फोन कर एंबुलेंस बुलाई गई थी। एंबुलेंस से आह्त रमेश को अस्‍पताल लेकर गए थे।
    हल्‍लू ने अभियोजन घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। उपरोक्‍त साक्षी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में मुख्‍य परीक्षण से विपरीत कोई कथन नहीं किये गये हैं। अत: साक्षी की साक्ष्‍य अखंडित रही है। विजय द्वारा इस आशय के कथन किए गए हैं कि घटना दिनांक को रात लगभग 8:00 बजे करन सेन की दुकान के सामने आह्त महेश, साक्षी हल्‍लू के साथ अस्‍पताल गया था। मुख्‍य परीक्षण की कंडिका 2 में साक्षी द्वारा यह बताया गया है कि आह्त रमेश से पूछने पर उसके द्वारा साक्षी को बताया गया कि आह्त को चाकू से मारा गया है।

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