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भारत का संविधान

created Aug 27th 2015, 05:44 by


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भारत का संविधान दुनिया का सबसे बडा लिखित संविधान है। इसमें अब 465 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्व9रूप की व्यदवस्था  की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केन्द्री कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्ट्रअपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्द्री संसद की परिषद् में राष्ट्रंपति तथा दो सदन है जिन्हेंर राज्योंप की परिषद् राज्यासभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यअवस्थाष की गई है कि राष्ट्रयपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रमुख प्रधान मंत्रीहोगा, राष्ट्रपपति इस मंत्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पाषदन करेगा। इस प्रकार वास्त्विक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं।
मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्ये राज्य् में एक विधान सभा है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश में एक ऊपरी सदन है  

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